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दुर्ग

नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही हेतु जिले के कलेक्टर होंगे विहित अधिकारी

दुर्ग| राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़

नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं

महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम-1994 के नियम-05 के अंतर्गत

प्रदेश के नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के वार्डों के

आरक्षण की कार्यवाही हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर को विहित अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 

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